जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु निकाली गई जागरूकता रैली।


पर्यावरण संरक्षण के सम्बंध में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा पी0आई0एल0 रिट 93/2022 जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णय के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए मा0 जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के निर्देश पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर जयेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में अर्धविधिक कार्यकर्ताओ द्वारा आज दिनाँक 05.09.2022 को नगर पालिका क्षेत्रांगत “पर्यावरण संरक्षण” विषय पर जागरूकता रैली निकाली गई।

श्री जयेन्द्र सिंह, सीनियर सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा आम जनमानस को यह संदेश दिया कि उत्तराखंड प्लास्टिक एवं अन्य अजैविक कूड़ा नियंत्रण एवं निस्तारण अधिनियम 2013 तथा उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2021 में जारी अधिसूचना विषय पर जानकारी प्रदान की गई, साथ ही साथ आम जनमानस को अजैविक एवं जैविक कूड़े को पृथक-प्रथक कुड़ेदान में डालने एवं अजैविक कूड़े को नदी, नालों, तालाबों, पानी के स्रोतों एवं सार्वजनिक स्थानों के आस पास ना डालने। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जनपद के सभी जनमानस को यह भी संदेश दिया कि प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने समान, थर्माकोल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और ऐसे कूड़े को यहाँ वहां ना फेंके और ना ही फैलाये तथा उक्त के सम्बंध में अपने अपने घरों में भी जागरुकता फ़ैलाये। उक्त कानून का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल सकता है जिसमें 03 माह तक की जेल की सजा एवं 100 रु0 से लेकर 5 लाख रु0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। उक्त रैली में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, बागेश्वर श्री जगदीश ढकरियाल भी उपस्थित रहे।

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