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उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है जहां उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों वनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण पर हुई कार्यवाही पर राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने रखा पक्ष
हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट में अहम सुनवाई हुई इस दौरान सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की तरफ से बहस हुई और अपनी-अपनी दलीलों को कोर्ट के समक्ष रखा इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वर्चवली शामिल हुवे और अपना पक्ष रखा।
इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुवे महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर ने बताया कि जिस भूमि पर विवाद हुआ उसको 10 सालों के लिये कृषि कार्य करने के लिये दिया गया था जिसकी लीज समाप्त हो चुकी थी और उक्त लीज का रिनिवल नहीं कराया गया इतना ही नहीं जिस काम के लिये लीज पर भूमि ली गई थी उसका उपयोग उस कार्य के लिये नहीं किया गया लिहाजा नियमानुसार उक्त भूमि की लीज स्वतः समाप्त हो जाती है।
इसके अलावा कोर्ट को बताया गया कि सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है उसी के क्रम में इसको भी हटाया गया है।
दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है साथ ही याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते का समय देते हुवे रिजॉइंडर(प्रत्युत्तर) फाइल करने को कहा और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 6 हफ्ते बाद की तिथि नियत की है।
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