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जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी के न्यायालय में 24 वर्षीय हल्द्वानी निवासी कोरियोग्राफर की आत्महत्या के बाद मामले पर अदालत ने 306 के मामले मे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी मां बेटे की जमानत याचिका रद्द कर दी है।
इसके बाद सरिता ग्रोवर पत्नी स्वर्गीय बलराम ग्रोवर और उसके बेटे सुविज्ञ ग्रोवर निवासी पंत कॉलोनी मुखानी के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 31 जुलाई को महिमा फांसी पर लटक कर जान देने की कोशिश की थी जिससे उसकी मौत हो गई।
महिमा के भाई अभिषेक मेर ने इस मामले में सरिता ग्रोवर और उसके बेटे को इस मामले में हत्या के लिए उकसाने का का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहन महिमा मेऱ के साथ पिछले 3 सालों से लिव इन रिलेशन में रहती थी और उसने उससे शादी का वादा किया था काफी समय बीत जाने के बाद जब मां बेटे उसे शादी के मामले में लटका रहे तो वह परेशान रहने लगी।
31जुलाई को ही सुवज्ञ महिमा के पास आया था और उसने उसे काफी कुछ बुरा भला कहा था इसकी रिकॉर्डिंग उसके फोन पर भी मौजूद है।
प्रतिवादी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि महिमा के भाई बताया कि उसकी बहन एक कोरियोग्राफर की कथा उसकी शादी के साथ दोस्ती हुई थी जिसके बाद वह साथ रहने लग गए थे लेकिन इस मामले में उसे प्रताड़ित करते रहते थे। आखिरकार उनके द्वारा उसे प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास किया. जिसके फलस्वरूप उसने अपने आप को फांसी लगाकर मारने की कोशिश की।
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