नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर के पियुडा स्थित घर में अज्ञात लोगों की ओर से आगजनी, गोली चलाने के मामले की सुनवाई के बाद राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को बरी कर दिया है। कोर्ट में कुंदन चिलवाल, राकेश कपील और शिकायतकर्ता सुंदर राम की ओर से समझौता प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों का मुकदमा निस्तारित कर दिया।
यहाँ बताते चले कि सलमान खुर्शीद द्वारा अयोध्या पर लिखी किताब के कारण देश भर में उनका विरोद हुआ था और यह आगजनी भी उनके विरोध के कारण हुई थी, तब पुलिस द्वारा सलमान खुर्शीद के आवास के केयरटेकर की निशानदेही पर राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को गिरफ्तार किया था।
आज उच्च न्यायालय उत्तराखंड में वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई जिसमे कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और शिकायतकर्ता सुंदरराम ने कोर्ट में समझौता का प्रार्थना पत्र दायर किया था। दोनों पक्ष कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने समझौता प्रार्थना पत्र में कहा था कि वे इस वारदात में शामिल नहीं थे। कुछ लोगों की ओर से राजनीतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है जबकि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 15 नवंबर 2021 को कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के घर हुई आगजनी मे राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को बरी कर दिया।