उत्तराखंड: भावी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को किया निरस्त।

शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग का आदेश निरस्त कर बड़ा फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक को पदों पर चल रही नियुक्ति में शामिल करने के आदेश दिये है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 फरवरी 2021 को दिये शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से राहत देते हुए सहायक अध्यापक प्राथमिक को पदों पर चल रही नियुक्ति में शामिल करने के आदेश दिये हैं।

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