उत्तराखंड के नैनीताल जिले मे पांच साल पहले केमू बस चालक की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास और पांच पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
9 नवंबर 2018 को पूरन चंद को छह लोगो द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या के 5 साल बाद सभी अभियुक्तों को अदालत ने दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
क्या हुआ था उस दिन?
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2018 को पट्टी सरना धारी में लदफोडा निवासी मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की 9 नवंबर की शाम बुराशी गांव निवासी लाखन सिंह और अन्य उसके भाई पूरन चंद को घर से बुलाकर ले गए। कुछ दूर ले जाकर लाखन सिंह और उसके साथियों द्वारा रमेश चंद को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, रिपोर्ट में बताया गया की हमले के दौरान पूरन चंद की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद लाखन सिंह समेत कई अन्य लोगो को गिरफ्तार किया था।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी ने बुराशी गांव पट्टी पूर्वी आगर निवासी लाखन सिंह, लाल सिंह, हिमांशु बिष्ट, नंदन सिंह, कैलाश सिंह और कौल गांव निवासी यशवंत सिंह को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।