ब्रेकिंग: हल्द्वानी में रोड चौड़ीकरण के नाम पर अतिक्रमण तोड़ने पर रोक, डीएम देंगी एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट

फिलहाल रोक लगाते हुए कारोबारियों को डी.एम.के सामने अपने दस्तावेज दिखाने को कहा है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने हल्द्वानी के व्यापारियों को एक जनहित याचिका में फिलहाल एक मौका दिया है।

हल्द्वानी में व्यापारियों को फौरी तौर पर राहत मिल गई है, उच्च न्यायालय द्वारा हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चल रहा अतिक्रमण तोड़ो अभियान को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है, जिलाधिकारी नैनीताल को एक हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देने बाबत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद व्यापारियों ने फिलहाल राहत की सांस ली है

 

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक बड़ा फैसला आया है ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में नैनीताल रोड से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम पर रोक लगा दी है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने हल्द्वानी के व्यापारियों को एक जनहित याचिका में फिलहाल अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है।
नया सवेरा सोसाइटी की सचिव रेखा सती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याची ने कहा कि ये मुहिम 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। याचिका में कहा गया कि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया गया है। मामले में कहा गया है कि प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है। जबकि इस कारण मंगल पड़ाव और नैनीताल बरेली बस अड्डा अभी भी बौटल नैक बना हुआ है। इससे हर जगह अब ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लापरवाहीपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जिससे क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हो रहा है। ये भी आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर फॉर्मेलिटी की गई है। इससे पूर्व न्यायालय ने बीती 12 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे और कहा था सड़क पर पड़े मलुवे को हटाया जाए। प्रभावित लोगों को 7 दिनों का नोटिस देकर सुनने के बाद उचित आदेश पारित करें।
जिलाधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और कहा कि सड़कों से मलुवा हटाया गया है। प्रभावितों को नोटिस देकर कमिटी ने मामले का निस्तारण कर दिया है। प्रभावितों की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि वो 60 से 70 वर्षों से किराएदार और स्वामी हैं। प्रशासन, न्यायालय के आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि आगामी बुधवार तक कागज दिखाएं और जिलाधिकारी स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। तब तक सड़क से अतिक्रमण ध्वस्तीकरण ड्राइव पर स्टे लगा दिया गया है।

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Pahadi Bhula

Author has been into the media industry since 2012 and has been a supporter of free speech, in the world of digitization its really hard to find out fake news among the truth and we aim to bring the truth to the world.