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जैसा कि अंदेशा था वही हुआ। विजिलेंस द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मे हुए अनियमिता को गंभीर आरोप मानते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया।uksangam द्वारा आज सुबह ही इसकी आशंका व्यक्त करी थी जो आखिरकार सच साबित हुई।
विजिलेंस द्वारा तत्कालीन उपवन संरक्षक कालागढ़ किशन चंद व उक्त कार्य प्रक्रिया में सम्मिलित अधिकारियों/ कर्मचारियों ठेकेदार वह अन्य के विरुद्ध हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज हुआ है। sp विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया कि शासन से प्राप्त अनुमति के क्रम में किशन चंद्र पर धारा 3ए, 3बी , वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय अधिनियम 1972 तथा धारा 13(1)(ए) भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के धारा 420/ 466/467 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और जांच विजिलेंस अनिल मनराल को दी गई है।
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